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गाजीपुर : पाक्सो कोर्ट प्रथम ने नाबालिग पीड़िता को बहलाफुसला कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।साथ साथ कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार जुर्माने कक भी आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार सुहवल निवासी एक व्यक्ति जो थाना दिलदारनगर के सब्जी मंडी के पास 20 वर्षों से किराए पर रहता था। उसने शिकायत की थी कि 1 मई 2017 को उसकी नाबालिग लड़की को बगल का विक्की शर्मा बहलाफुसला कर ले कर फरार हो गया वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ
पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।कोर्ट में अभियोजन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने कुल 7 गवाहो को पेश किया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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