एसपी का दावा बर्खास्त हेड कांस्टेबिल ने कोर्ट में गलत तथ्यों पर दिया था प्रार्थना पत्र।

By: Khabre Aaj Bhi
Dec 01, 2024
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By : Rizwan Ansari 

गाजीपुर :: चन्दौली के तत्कालीन एसपी समेत 18 पुलिस कर्मियों पर दर्ज केस एक्सपंज कर दिया गया है।सीजेएम कोर्ट के आदेश पर दो दिन पहले नंदगंज थाने में ये केस दर्ज हुआ था।बर्खास्त हेड कांस्टेबिल अनिल सिंह के प्रार्थना पत्र पर  कोर्ट ने केस दर्ज करने आदेश दिया था।जिसके बाद ये केस दर्ज किया गया था।मामला चन्दौली जिले के मुगलसराय क्षेत्र में अवैध वसूली और हेड कांस्टेबिल अपहरण से जुड़ा है।बर्खास्त हेड कांस्टेबिल ने वर्ष 2021 में तत्कालीन चंदौली एसपी समेत 18 पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली समेत गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र से अपने अपहरण जैसे आरोप लगाये थे।उसने तत्कालीन चंदौली एसपी,मुगलसराय थाना प्रभारी, स्वाट टीम प्रभारी समेत 18 पुलिस कर्मियों पर ये आरोप लगाए थे,और गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया था।कोर्ट के आदेश पर दो दिन पहले दर्ज हुए केस को गाजीपुर एसपी ने तत्काल प्रभाव से एक्सपंज कर दिया है।गाजीपुर एसपी का दावा है कि बर्खास्त हेड कांस्टेबिल ने कोर्ट में गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र दिया था,और शिकायत कर्त्ता खुद आपराधिक चरित्र का है।उस पर गैंगस्टर समेत कई गम्भीर केस चल रहे है।ऐसे में उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया था।उसने पुलिस विभाग का मनोबल तोड़ने के लिए गलत तथ्यों पर कोर्ट में केस दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।एसपी ने बर्खास्त हेड कांस्टेबिल के खिलाफ विधिक कार्यवाही का दावा किया है।


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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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