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By : Rizwan Ansari
गाजीपुर : सपा सांसद अफजाल अंसारी 23 वर्ष पूर्व सरकारी कामकाज में बाधा डालने और तहसील कार्यालय में तोड़फोड़ के एक मामले में आज सीजेएम कोर्ट से बरी हो गए। सांसद अफजाल अंसारी पर 23 साल पहले मुहम्मदाबाद में धरना प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ का आरोप था।मामला 9 अगस्त 2001 में मुहम्मदाबाद तहसील में विरोध प्रदर्शन का था।प्रदर्शनकारियों ने तहसील में तोड़फोड़ की थी। इसी मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी एवं अन्य को बरी कर दिया। 9 अगस्त 2001 को समाजवादी पार्टी के प्रदेश बंद के दौरान गाजीपुर में सक्रिय सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। सपा से तत्कालीन मुहम्मदाबाद विधायक अफजाल अंसारी ने मंडी समिति से सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ जुलूस निकाला और भीड़ को लेकर मुहम्मदाबाद तहसील पहुंचे और मोहम्मदबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। आरोप है कि इस दौरान इन लोगों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की थी।गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में ये मामला विचारधीन था,और आज इस मामले में अदालत ने फैसला दिया।मामले में अदालत ने सपा सांसद अफजाल अंसारी को दोष मुक्त कर दिया।फैसले के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि हम लोग दोष मुक्त कर दिए गए। सभी आरोपों से बरी कर दिए गए। माननीय अदालत ने खुली अदालत में यह फैसला सुना दिया।उन्होंने कहाकि मामला लम्बे समय तक चला ,लेकिन हमारी न्यायालय पर आस्था हमेशा रही है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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