खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विधिक की जायेगी कार्यवाही

By: Tanveer
Mar 22, 2024
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गाजीपुर : आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सेक्टर-सी अलीगंज लखनऊ के आदेश पत्रांक एफ0एस0डी0ए0/होली अभि0/2023-24/1673 दिनांक 15.03.2024 एवं जिलाधिकारी महोदया, गाजीपुर के आदेश पर प्रदेश में आगामी होली पर्व के अवसर पर जनपद में आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ0 दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर के निर्देशन एवं श्री राजेन्द्र सिंह सहायक आयुक्त (खाद्य) वाराणसी मण्डल वाराणसी तथा रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य)- के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के प्रवर्तन दल ने दिनांक  22.03.2024 को सैदपुर तहसील में छापा मारकर निरीक्षण करते हुए जॉच हेतु खाद्य पदार्थों के 03 नमूनें जॉच हेतु संग्रहित किया, विवरण निम्नवत है जिसमें सैदपुर गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स एक्स आर्मी कैन्टीन से बैल कोल्हू सरसों का तेल का 01 नमूना एवं राइस पापड़ करारा (जिपी ब्राण्ड) का 01 नमूना, खोया मण्डी सैदपुर गाजीपुर स्थित अजीत कुमार यादव के प्रतिष्ठान से खोया का 01नमूना, संग्रहित नमूनें जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये जा रहें है, जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, खाद्य सचल दल में श्री आर0पी0सिंह मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री संतोष कुमार वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाराणसी मण्डल वाराणसी तथा श्री गुलाबचन्द गुप्त, श्री समला प्रसाद यादव, श्री राजीव कुमार सिंह एवं श्री विरेन्द्र यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण गाजीपुर सम्मिलित रहें। होली पर्व के अवसर पर अभियान जारी रहेगा।



Tanveer

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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