जनपद में समस्त गेंहूॅ क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा किया गया किय प्रतिभाग

By: Izhar
Mar 13, 2024
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गाजीपुर :  अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12 मार्च, 2024 को अपरान्ह 04ः30 बजे जिला पंचायत सभागार, गाजीपुर में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेंहूॅ खरीद की कार्यशाला/प्रशिक्षण आहूत हुई, जिसमें जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गाजीपुर, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, गाजीपुर,  जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, जनपद प्रभारी, नैफेड, एन0सी0सी0एफ0, प्रबन्धक (डिपो), भारतीय खाद्य निगम, प्रबन्धक (गु0नि0), भारतीय खाद्य निगम, गाजीपुर, सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, जंगीपुर, समस्त मण्डी निरीक्षक, जनपद-गाजीपुर, वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक, बाट-माप विभाग, गाजीपुर, समस्त क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक, जनपद-गाजीपुर एवं समस्त गेंहूॅ क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।  

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर द्वारा गेंहूॅ खरीद के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गये

सभी केन्द्र प्रभारी बैनर में अंकित अपना मो0नम्बर खरीद अवधि में ऑन रखेंगे। जनपद मुख्यालय/तहसील मुख्यालय से रैण्डम आधार पर इसका सत्यापन कराया जायेगा। यदि मो0नम्बर बन्द पाया गया, तो सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी। क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा क्रय केन्द्र पर पूर्वान्ह 09ः00 से 11ः00 के मध्यम अपनी लाइव लोकेशन सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। बाट-माप विभाग द्वारा कांटो का सत्यापन किया जायेगा। मण्डी समिति कांटो की रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक नामित करेगी तथा उसका नम्बर सभी को उपलब्ध करायेगी। किसी भी यंत्र के खराब होने की स्थिति में केन्द्र प्रभारी इसकी सूचना मण्डी सचिव को देंगे। मण्डी सचिव वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। किसी भी केन्द्र से किसानोें को अनावश्यक वापस नहीं किया जायेगा। सभी केन्द्र प्रभारियों द्वारा किसानों से शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी सभी तहसील में गेंहूॅ खरीद से सम्बन्धित एक-एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित क्रय केन्द्रों पर गेंहूॅ खरीद हेतु सम्बन्धित तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी (ए0डी0सी0ओ0) नोडल अधिकारी रहेंगे। उनके द्वारा केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करते हुए अपने निर्देशन में केन्द्रों का संचालन कराया जायेगा। किसी भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्र प्रभारी, एजेन्सी प्रभारी के साथ-साथ सम्बन्धित ए0डी0सी0ओ0 के विरूद्व भी कार्यवाही की जायेगी। ई-पॉप मशीन के माध्यम से वायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केन्द्रों/मोबाइल क्रय केन्द्रों द्वारा खरीद की जायेगी। किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपने जनपद के किसी भी केन्द्र पर अपना गेंहूॅ बेच सकेगा। स्वयं किसान नहीं आने पर पंजीकरण में जो नामित सदस्य है, उसका बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण होगा। केन्द्र प्रभारी द्वारा इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन द्वारा निर्गत खरीद की पठनीय प्रिंटेड पावती, सम्बन्धित किसान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेंहॅू की खरीद कम्प्यूटराईज्ड सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी। कृषक का गेंहूॅ निर्धारित मानक के अनुरूप न होने पर यदि गेंहूॅ की छनाई एवं सफाई की आवश्यकता समक्षी जाती है, तो गेंहूॅ की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य कृषक स्वयं कर सकंेगे। यदि क्रय केन्द्रों पर गेेंहूॅ की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य केन्द्र पर उपलब्ध श्रमिकों द्वारा किया जाता है, तो कृषक द्वारा श्रमिकों से कराने पर वास्तविक व्यय के आधार पर वार्ता कर समझौतों के अनुरूप अथवा अधिकतम रू0 20 प्रति कु0 की दर से भुगतान किया जायेगा। इस निमित्त कृषक को रू0 20 प्रति कु0 की दर से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उसके बैंक एकाउन्ट में प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यह भुगतान गेंहूॅ के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। गेंहूॅ खरीद वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट का भी गेंहॅू क्रय किया जायेगा। ट्रस्ट श्रेणी के अन्तर्गत गेंहूॅ विक्रय हेतु ट्रस्ट के भूलेख/सत्यापित खतौनी व ट्रस्ट के संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि के आधार कार्ड तथा पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्रेषित कराते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। क्रय केन्द्र पर ट्रस्ट के संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक सत्यापन कराते हुए गेंहूॅ क्रय किया जायेगा तथा भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पी0पी0ए0 मोड के माध्यम से किया जायेगा। बटाईदार कृषकों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेंहूॅ विक्री की जा सकेगी। बटाईदार कृषक व मूल कृषक/भूस्वामी के मध्य लिखित सहमति से मूल कृषक के भूलेख तथा उसके आधारलिंक्ड मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्रेषित कर पंजीकरण कराया जायेगा। मूल स्वामी के दूरभाष पर एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि उसकी जमीन का पंजीकरण बटाईदार श्रेणी में किया गया है तथा वह अपना आधार नम्बर दर्ज कर बटाईदार द्वारा कराये गये पंजीकरण प्रपत्र को देख सकता है। समस्त क्रय संस्थायें अपने संशोधन से कम्प्यूटर/लैपटाप, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य समस्त आधारभूत व्यवस्थायें समय से करेंगी तथा खरीद की रियल टाइम इन्ट्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी। खरीद का प्रत्येक विवरण ई-उपार्जन मा्डयूल पर रियल टाइम फीड करना होगा, केवल उसी खरीद को मान्यता दी जायेगी, जो ऑनलाइन फीड होगी। ऑफलाइन खरीद किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी। खरीद से सम्बन्धित केन्द्र पर समस्त व्यवस्थायें समस्त एजेन्सियों द्वारा समय से पूर्ण की जायेंगी। कृषक पंजीयन, सत्यापन, गेंहूॅ खरीद, भारतीय खाद्य निगम डिपो में प्रेषण, भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्ति, एक्नालेजमेन्ट व बिलिंग इत्यादि सम्पूर्ण कार्य ई-उपार्जन के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा। किसी भी दशा में ऑफलाइन कोई कार्य स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।



Izhar

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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