राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

By: Tanveer
Feb 22, 2024
134

गाजीपुर :  उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 09.03.2024 को किया जाएगा। 

श्री विजय कुमार-IV , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक सचिव महोदय के विश्राम कक्ष में सायं 04ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें श्री प्रेमचंद चौहान, जिला प्रशासनिक अधिकारी,  श्री चन्द्रशेखर यादव, अपर उपजिलाधिकारी नोडल राजस्व, श्री विजय पाल सिंह, लोक निर्माण विभाग, श्री बलवंत अपर पुलिस अधीक्षक, श्री मनीष त्रिपाठी ट्रैफिक पुलिस, श्री विरेन्द्र कुमार भारती उप निबंधक, श्री कृपाशंकर राय जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, श्री आलोक कुमार सिंह नगर विकास विभाग, श्रीकांत यादव राज्य कर विभाग, श्री अरूण कुमार परिवहन विभाग, श्री अजय कुमार विक्रम आबकारी विभाग, श्री सुजीत कुमार सिंह विद्युत विभाग, श्री विवेकानंद सिंह जिला सेवायोजन विभाग, श्री आलोक कुमार बेसिक शिक्षा विभाग, श्री शाहनवाज आलम समाज कल्याण विभाग व श्री विवेकानंद सिंह राजस्व विभाग गाजीपुर इत्यादि लोग उपस्थित हुए।बैठक में दिनांक 09.03.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार अधिक से अधिक वादों निस्तारण के लिए विशेष रूप चर्चा की गई।


Tanveer

Reporter - Khabre Aaj Bhi

Who will win IPL 2023 ?