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By : रिजवान अंसारी
गाजीपुर : विशेष न्यायाधीश पाक्सों प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को नाबालिक पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 180 दिन में दो आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की कड़ी कैद के साथ प्रत्येक पर 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना रेवतीपुर एक गांव निवासी वैयक्ति ने 19 जून 2023 को इस बात का तहरीर थाने में दिया कि उसकी नाबालिक पुत्री उसके बड़े भाई के घर गई थी तकरीबन रात 8 बजे घर वापस आ रही थी कि रास्ते मे पहले से घात लगाए गांव के ही अनूप यादव तथा मिंटू राजभर उसे जबरदस्ती गांव से करीब 500 मीटर पर ले गए तथा उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया पीड़िता के शोर पर वादी वहाँ पहुचा तो उसने अपनी नाबालिक पुत्री व दोनो लड़को को मौजूद पाया दोनो अभियुक्त वादी को देखते ही जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए वादी की सूचना पर थाना रेवतीपुर में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना दोनो आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दी और नाबालिक पीड़िता का डाक्टरी कराने के बाद न्यायालय में उसका बयान अंकित कराया और विवेचना उपरान्त दोनो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में 5 जुलाई2023 आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध 26 जुलाई 2023 को आरोप तय किया और विचारण शुरू हुए। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। आरोपियों ने भी अपनी तरफ से 3 गवाहों को पेश किया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए दोनो अभियुक्तों को जेल भेज दिया।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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