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गाजीपुर : आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश दिनांक 18.11.2023 के द्वारा जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर (निर्यातक के लिए निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थ को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन एवं जिलाधिकारी गाजीपुर के निर्देश पर आज दिनांक 22.11.2023 को छापामार कर कार्यवाही करते हुए मे0- श्री अन्नपूर्णा मार्ट सुहवल गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजीपुर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं पाया गया। आर0सी0 पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य)- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, गाजीपुर के नेतृत्व में श्री बृजेश कुमार मौर्य औषधि निरीक्षक गाजीपुर एवं श्री विरेन्द्र यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजीपुर की टीम द्वारा मे0- रवि एजेन्सी मिश्रबाजार गाजीपुर का संयुक्त निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ व औषधि एवं कास्मेटिक नहीं पाया गया।निरीक्षण के समय मे0- रवि एजेन्सी मिश्रबाजार गाजीपुर के प्रतिष्ठान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विरेन्द्र यादव द्वारा प्रोटीन पाउडर जी0आर0डी0 बिक्स द सुपीरियस प्रोटिन (फूड सप्लीमेन्ट) का नमूना ट्रान्सफैट न होने का उल्लेख होने पर संग्रहीत किया गया। संग्रहीत नमूना जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0, लखनऊ किया गया है। जॉच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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