कोटेदार करे मनमाना तो यह नंबर है मिलाना

By: Sivprkash Pandey
Sep 22, 2023
226

गाजीपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से 628819 कार्डधारकों में प्रतिमाह किये जा रहे खाद्यान्न वितरण को अधिक पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण बनाने के लिए समस्त उचित दर विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वे खाद्यान्न परिवहन हेतु नामित परिवहन ठेकेदार से हर हाल में पूरी मात्रा प्राप्त करें। वर्तमान नीति यह है कि उचित दर विक्रेता को दुकान तक खाद्यान्न निःशुल्क एवं पूरी मात्रा में पहुॅचाने का दायित्व परिवहन ठेकेदार का है। यदि किसी उचित दर विक्रेता से परिवहन के मद में ठेकेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धनराशि की मॉग की जाती है तो उचित दर विक्रेता जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/मो0नं0 7939564812/7839564813 पर सूचित करें। इसी प्रकार यदि किसी राषन कार्ड धारक को किसी उचित दर विक्रेता द्वारा ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाने के तुरंत पश्चात् खाद्यान्न नहीं दिया जाता अथवा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जाता है तो ऐसे राशन कार्ड धारक भी उपजिलाधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/टोल फ्री नं0 1800-1800-150 अथवा 7939564812/7939564813 पर सूचित करें।


Sivprkash Pandey

Reporter - Khabre Aaj Bhi

Who will win IPL 2023 ?