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गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश /एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में मोहम्दाबाद थाना में दर्ज 16 वर्ष पूर्व गैंगेस्टर एक्ट के मामले मे मुख़्तार अंसारी को दोषी पाते हुए 10 साल की कड़ी कैद के साथ 5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है वही उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी को न्यायालय 4 साल की कैद साथ 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड की धनराशि न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
बताते चले कि वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी विरुद्ध कृष्णनंद हत्या कांड में गैंगेस्टर के तहत पुलिस ने गैंगचार्ट तैयार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था वही मुख्तार अंसारी के विरुद्ध पुलिस ने कृष्णनंद हत्या कांड व रूंगटा उर्फ नंदकिशोर उर्फ नंदू कांड में गैगचार्ट में दो मुकदमा दिखा कर आरोप पत्र पेश किया । जानकारी हो कि 22 नवम्बर 2007 को मोहम्दाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुते गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था इस मामले में सांसदअफजाल अंसारी जमानत पर हैं इस मामले में 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आरोप न्यायालय में प्रथम दृष्टया तय किया गया । अभियोजन की तरफ से मुख्तार अंसारी के मुकदमे में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीरज श्रीवास्तव ने कुल 10 गवाहों पेश किया और वही अफजाल अंसारी के मामले में कुल 7 गवाह पेश किए गए ।
दोनो पत्रावलियों में दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को 10 साल के कारावास से दंडित करते हुए 5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया मुख्तार अंसारी फैसले के समय बादा जेल से जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित थे उक्त सजा आदेश तत्काल जेल भेजा गया।वही सांसद अफजाल अंसारी को दोषी पाते हुए 4 साल की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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