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मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव की सुनवाई के लिए नई तारीख दी है। अब स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी. इस पूरे मामले का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। पिछले आठ-नौ महीने से स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर कोर्ट में कोई ठोस फैसला नहीं हो सका. इसी तरह एक और नई तारीख कोर्ट ने दी है। अब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर सुनवाई करेगा।
स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले आठ महीने से 'तारीख पे तारीख' चल रहा है. पिछले कई दिनों से इस केस की सुनवाई के लिए नई तारीखें दी जा रही हैं. इस संबंध में सुनवाई की तारीख 28 मार्च थी, लेकिन संविधान पीठ के काम के चलते सुनवाई नहीं हो सकी. याचिकाकर्ताओं के वकील के आज सुबह 10:30 बजे उल्लेख करने के बाद नई तारीख मांगी गई थी। 92 नगर परिषदों में ओबीसी आरक्षण, बदले वार्ड ढांचे की चुनौती कानूनी पचड़े में फंसी, चुनाव अधर में पिछली बार वकील ने कोर्ट से कहा था कि ओबीसी राजनीतिक आरक्षण मंजूर हो गया है, सिर्फ 92 नगर परिषदों के लिए चुनाव आयोग को आदेश देने का काम बचा है।
ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी या तो दो कारणों से मिली जब स्थानीय निकाय चुनाव कोर्ट में अटक गए। लेकिन शिंदे सरकार पूर्व में घोषित 92 नगर परिषदों में भी इस आरक्षण को पाने के लिए अदालत गई थी. इसके साथ ही सरकार ने 4 अगस्त को अध्यादेश लाकर मविया के जमाने में वार्ड के ढांचे में बदलाव किया. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को यही आदेश दिया था, जिसके बाद अब तक मामले की सुनवाई नहीं हुई है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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