राष्ट्रीय लोक अदालत मेंआमजन को लाभान्वित करने के लिए विशेष रूप से की गई चर्चा

By: Tanveer
Feb 03, 2023
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गाजीपुर : (सू.वि) उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 11.02.2023 को किया जाएगा। श्रीमती कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

उक्त के अनुपालन में आज दिनांक 03.02.2023 को एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय, गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में सायं 04ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-01/प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर, श्री अरविन्द मिश्र, स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0 पी0ए0 एक्ट) गाजीपुर, श्री संजय कुमार यादव-।, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-3 गाजीपुर, दुर्गेश स्पेश जज (ई0सी0एक्ट)एमपी/एमलए गाजीपुर, राकेश कुमार-टप्प् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (पॉक्सो) कक्ष सं0-01, गाजीपुर/नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर, अलख कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-।। गाजीपुर, शरद कुमार चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, स्वप्न आनंद, सिविल जज (सी0डि0) गाजीपुर, घनश्याम शुक्ल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में दिनांक 11.02.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल वाद, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट एवं बिजली चोरी के वाद को सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर अधिक से अधिक निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई।




Tanveer

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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