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संतकबीरनगर : ग्रामपंचायत-बुढ़ान, विकास खण्ड-सेमरियावां, तहसील-खलीलाबाद, जनपद-संतकबीरनगर के अंतर्गत धारा:- 67(क), अधिनियम:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -2006 के नियमों का किया गया उल्लंघन। ग्राम पंचायत बुढ़ान नगर में आवेदिका श्रीमती अजमेरुन्निशा पत्नी इफ्तेखार अहमद साकिन बुढ़ान नगर तप्पा उजियार द्वारा दिनांक 24.02.2020 को राजस्व संहिता की धारा 67(क) के तहत वाद प्रस्तुत किया गया। वाद प्रस्तुत करने के पूर्व दिनांक 18.01.2020 के दिन राशनकार्ड से उनके पति का नाम निरस्त किया गया। ग्रामपंचायत-बुढ़ान नगर में श्रीमती मेराजुन्निशा पत्नी इफ्तेखार अहमद का पूर्व 50 वर्षों से पक्का मकान है परन्तु धारा 67(क) का लाभ लेने के लिए गलत ढंग दस्तावेज दिखाया गया। ग्रामपंचायत बुढ़ान नगर में उनके पति का पक्का मकान है
गाटा संख्या- 993/0.024हे0 वर्तमान कि स्थिति इस प्रकार है किसी प्रकार का निर्माण नहीं। श्रीमती अतिकुन्निशा पत्नी स्वo अब्दुल रज्जाक द्वारा ईट से सन 1984 से घेरा हुआ है
जिसमे उनकी पत्नी श्रीमती मेराजुन्निशा सह परिवार साथी हसी-खुशी से रहता है उनके पति इफ्तेखार अहमद पुत्र गलोले का 3 बिगहा से अधिक खेती है। उनके पुत्र शाह आलम कि गांव में वेल्डिंग कि दुकान है दूसरा बेटा मुम्बई में रह कर फर्नीचर कि दुकान चलाता है परन्तु लेखपाल द्वारा उनका आय प्रमाण पत्र वाद प्रस्तुत करने 17 महीने बाद जारी किया गया। जिसपर उनके परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आय 3000 रु. दर्शाया गया।
आराजी संख्या 993/0.032हे0 बंजर खाते कि भूमि थी जिसे दिनांक:- 08/01/1984 द्वारा पट्टे के तौर पर श्री अब्दुल रज्जाक पुत्र गलोले के नाम से रसीद संo 23 किताब संख्या:- 60159 के तहत मौजूदा प्रधान कुतबुद्दीन द्वारा नाम दर्ज किया गया था वर्तमान में आराजी संख्या:- 993/0.032हे0 बंजर खाते कि भूमि है जिसपर 0.008हे0 पर आगनवाड़ी केंद स्थापित है बाकी शेष 0.024हे0 पर श्रीमती अतिकुन्निशा पत्नी स्व. अब्दुल रज्जाक द्वारा 1984 से चारो तरफ से ईंट से घेरा हुआ कब्ज़ा है किसी प्रकार का मकान निर्माण नहीं है परन्तु लेखपाल द्वारा जो मकान 0.014हे. पर दर्शाया हुआ दिखाया गया है वो किसी और गांव का है।
लेखपाल द्वारा दर्शाया गया मकान जो कि आख्या प्रस्तुत कर उपजिलाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया। ग्रामपंचायत बुढ़ान नगर में ऐसा मकान बना हुआ कही नहीं है।
उक्त प्रकरण कि भूमि का श्रीमती अतिकुन्निशा पत्नी स्वo अब्दुल रज्जाक द्वारा न्यायालय सिविल जज संत कबीर नगर ने वाद सं. 157/2017 दर्ज है उसके बाद भी अंदर हि अंदर लेखपाल और तहसीलदार-खलीलाबाद द्वारा धारा:- 67(क) का उल्लंघन करते हुए। आराजी संख्या 993मि/0.014 हे. भूमि बंजर खाते से खारिज करके आवेदिका श्रीमती अजमेरुन्निशा पत्नी इफ्तेखार अहमद के पक्ष में आबादी श्रेणी 6(2) घोषित कर दिया गया।
दिनांक 18/01/2020 के दिन उनके पति इफ्तेखार अहमद पुत्र गलोले का नाम निरस्त कर दिया गया । जिसके बाद दिनांक 24/02/2020 के दिन वाद दर्ज किया गया।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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