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गाजीपुर : एक बार फिर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके गैंग के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की है। यह कार्यवाही शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ बाग इलाके में रविवार को की गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत आईएस191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है।बेनामी सम्पत्ति जो इनकी माता राबिया खातून के नाम से दर्ज है, को प्रशासन ने मुनाबी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की। सदर सीओ ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी एमपी सिंह द्वारा पुलिस की आख्या पर विचारोपरांत गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की बेनामी सम्पत्ति (प्लाट), जो इनकी माता राबिया खातून के नाम पर दर्ज है, शहर के महुआबाग स्थित शुभ्रा काम्पलेक्स के सामने स्थित है, उक्त भूमि को आज कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इस प्लाट का क्षेत्र लगभग 11 सौ 11 वर्ग मीटर है। इसका बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख है। कार्रवाई के दौरान सदर एसडीएम अनिरुद्ध सिंह, तहसीलदार अभिषेक राय, कोवाल विमलेश मौर्य सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। प्रशासन द्वारा आएदिन मुख्तार अंसारी सहित नाते-रिश्तेदारों के ही करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसने से हड़कंप मचा हुआ है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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