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गाजीपुर : जिलाधिकारी एम पी सिंह ने वर्तमान समय में शीत लहर तथा तापमान में अत्यधिक गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत 4 जनवरी से 8 जनवरी तक जनपद के समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित हाई स्कूल/इण्टर कालेज यू0पी0 बोर्ड/सीबीएसई बोर्ड/आई सी एस ई बोर्ड/संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यालय (कक्षा 06 से 12 तक एवं माध्यमिक विद्यालय में संचालित संबद्ध प्राईमरी) बन्द रहेगे। उक्त अवधि में पूर्व की भॉति ऑन लाईन शैक्षिक कार्य संचालित रहेगे। दिनांक 10 जनवरी से पूर्व की भॉति निर्धारित अवधि में विद्यालय संचालित किये जायेगे। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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