To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
गाजीपुर : सेवा पखवाड़ा अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय अविनाश कुमार, एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, संजय कुमार सोनी के निर्देशानुसार सिंह लाइफ केयर इंस्टीट्यूट गाजीपुर मे कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम मे नेहा राय जिला मिशन कोऑर्डिनेटर द्वारा बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि पोस एक्ट का मतलब है की यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने, निषेध करने और उसके निवारण के लिए बनाया गया है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिल सके। कोई भी कर्मचारी महिला जो अपना कार्य घर पर रहकर ऑनलाइन करती है वह भी इस अधिनियम ऑनलाइन संचार, जैसे अश्लील संदेश, वीडियो कॉल, या अनुचित टिप्पणियों को भी यौन उत्पीड़न के रूप में मानता है। वह भी इस कानून के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यदि कोई संस्थान चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है, तो उसे ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जेंडर स्पेशलिस्ट लक्ष्मी मौर्य के द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया कार्यक्रम में सिंह लाइफ केयर के वाइस प्रिंसिपल टीचर्स एवं बच्चे उपस्थित रहे।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
0 followers
0 Subscribers