नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अदालत ने एक आरोपी को उम्रकैद,दूसरे को 20 वर्ष कारावास की सजा

By: Khabre Aaj Bhi
Jul 12, 2025
504

By :  Rizwan Ansari 

गाजीपुर  : जनपद में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और दूसरे को 20 साल की सजा सुनाई है।

मामला 12 अगस्त 2018 का है। दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को पवन राजभर और राजू राजभर शादी का झांसा देकर रात को अपने घर ले गए। दोनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची और परिवार को आपबीती बताई।

पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया और न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। 19 अप्रैल 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पवन राजभर को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। राजू राजभर को 20 साल की सजा के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।




Khabre Aaj Bhi

Reporter - Khabre Aaj Bhi

Who will win IPL 2023 ?