गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने 19 लाख की संपत्ति की कुर्क

By: Khabre Aaj Bhi
Apr 16, 2025
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By : रिजवान अंसारी 

गाजीपुर :  गौकशी के आरोपी पशु तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई है।गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने गौकशी के आरोपी की 19 लाख की संपत्ति की कुर्क की है।सदर कोतवाली क्षेत्र के चौकिया गांव में आरोपी बेलाल कुरैशी की 19 लाख की जमीन कुर्क की गई है।गाजीपुर में पुलिस ने शकील कुरैशी गैंग के सदस्य बेलाल कुरैशी की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार, बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद जेरीकला सट्टी मस्जिद का रहने वाला है। उसने अपराधिक गतिविधियों से कमाए गए पैसों से चौकिया में जमीन खरीदी थी। इस जमीन की कीमत 18 लाख 71 हजार 500 रुपये आंकी गई है।पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया। कुर्क की गई जमीन चौकिया में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 197 वर्ग मीटर है।पुलिस के मुताबिक, गोकसी का आरोपी बेलाल शकील कुरैशी गैंग का सक्रिय सदस्य है। 




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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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