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By : Rizwan Ansari
सन 1993 के एक पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव को जारी किया था सम्मन।
पप्पू यादव के साथ कुल ग्यारह लोगों के खिलाफ कोर्ट में आचार संहिता और सरकारी काम में बाधा डालने का चल रहा है केस।
गाजीपुर : र्णिया बिहार के सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ आज गाजीपुर कोर्ट ने एनबीडब्लू वारंट जारी कर दिया है ।
इस मामले की पुष्टि एडीजीसी, क्रिमिनल, एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर नीरज श्रीवास्तव ने किया है, उन्होंने बताया है कि पूर्णिया के वर्तमान सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनके साथ के ग्यारह लोगों पर एक पुराने मामले में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में एक अपराधिक मुकदमा लंबित है ।
जिसमें आज कोर्ट में तारीख थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा विद्वान जज शक्ति सिंह की अदालत से पप्पू यादव और सहयोगियों कुल ग्यारह लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया है, अगली तारीख 4 नवंबर 2024 को पुनः पड़ी है। बता दें कि बीते आठ नवंबर 1993 को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान पप्पू यादव और उमेश पासवान बक्सर बिहार की तरफ से गाजीपुर के मोहम्दाबाद विधानसभा में शहनिंदा चौकी के पास पुलिस द्वारा एक बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव आचार संहिता के दौरान रोके गए थे , पुलिस के रोकने के बाद इन लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्यों में बढ़ा डालने का प्रयास किया ।
जिसमें पुलिस ने कड़ाई से कम लिया, इस मामले में लगभग तीस साल बाद पप्पू यादव समेत सभी ग्यारह लोग सीजेएम कोर्ट, गाजीपुर से बरी हो गए थे , लेकिन शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस मामले में जिला जज के यहां पुनः अपील की गई थी।
जिसके बाद से जिला जज ने पत्रावली एडीजे सीनियर डिवीजन (MP MLA) कोर्ट में ट्रांसफर कर दी थी, इस दौरान विचरण के लिए पप्पू यादव और उनके सभी सहयोगियों को सम्मन भेजे गए थे लेकिन कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ , आज भी कोर्ट में डेट थी लेकिन पुकार पड़ने पर भी कोई हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट ने सांसद पूर्णिया राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत सभी ग्यारह अभियुक्तों के खिलाफ NBW "गैर जमानती वारंट" जारी करते हुए पुलिस को आगामी 4 नवंबर 2024 को पप्पू यादव समेत सभी ग्यारह अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है ।फिलहाल गाजीपुर कोर्ट द्वारा पप्पू यादव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट "N B W" जारी होने के बाद चर्चाओं का बाजार जारी है ।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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