मतदेय स्थलो पर संबंधित बीएलओ को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

By: Izhar
Nov 04, 2023
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गाजीपुर : भारत निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं अर्हता तिथि 1-1-2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के अंतर्गत सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अहर्ता दिनांक 1-1- 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024, कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक जनपद में चलाया जा रहा।

इसी क्रम मे आज जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के 04 नवंबर 2023 विशेष अभियान के अंतर्गत  एम एच इण्टर कालेज गाजीपुर,  प्राथमिक विद्यालय खिदिराबाद सदर , पूर्व माध्यमिक विद्यालय ढढनी जमानियां, प्रा0विद्यालय ढढनी पूर्वी नं0 एक जमानियां , एवं प्रा0विद्यालय सब्बलपुर खुर्द जमानियां, स्थित मतदान केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान उन्होने मतदेय स्थलो पर संबंधित बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एम एच इण्टर कालेज पर तैनात बी एल ओ मो0 हसीन के कार्य में लापरवारी पर स्पष्टिकरण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि  कोई भी पात्र व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं छूटना चाहिए उसका वोटर लिस्ट मे नाम अवश्य अंकित हो। मृतक एवं अन्य देश/प्रदेशो/जिलों  में निवासित व्यक्ति जो 04 से 05 वर्षो से मौजूद नही है उसका सत्यापन करते हुए  वोटर लिस्ट में से नाम हटाने का निर्देश दिया इसके अतिरिक्त किसी भी मतदाता के पहचान पत्र में कोई त्रुटिया/ अशुद्धियां हैं उसके लिए फॉर्म-8 अवश्य भरवाएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक है जिसमे विशेष अभियान 4 नवंबर 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को चलाया जाएगा जिसमें दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर को किया जाएगा जिसमें फार्म 6 में नाम जोड़े जाएंगे ,फार्म 7 में  आपत्तियां (नाम काटे जाएंगे) प्रारूप 8 में नाम संशोधन किया जाएगा और निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जायेगा और जिन छात्र-छात्राएं या अन्य की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो वे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम सम्मिलित अवश्य करा सकते है।




Izhar

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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