आदर्श आचार संहिता का शतप्रतिशत करें पालन ... जिलाधिकारी

By: Izhar
Apr 10, 2023
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गाजीपुर : नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 दिनांक 09 अप्रैल, 2023 के अनुपालन में मैं, आर्यका अखौरी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0), गाजीपुर एतद्द्वारा जनपद के समस्त नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा सदस्यों का सामान्य निर्वाचन जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय सारणी और विवरण के अनुसार कराए जाने का निर्देश देती हूॅ। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में दिनांक 09.04.2023 को सायंकाल से आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है।

उन्होने जनपद गाजीपुर से नगर पालिका एवं नगर पंचायत के समस्त जनपदवासियों से अपील किया है कि आदर्श आचार संहिता का शतप्रतिशत पालन करें। किसी प्रकार का जूलुस एवं भीड़ भाड़ न बनाये। उन्होने सम्बन्धित चुनाव में नाम निर्देशन के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक तक की अवधि में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री, उसकी प्राप्ति की कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें और   निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी। 



Izhar

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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