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गाजीपुर : जिला पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी की लगभग 2.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गतको प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदाबाद विवेचक थाना मोहम्मर द्वारा प्रेषित आख्या व पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संतुष्टि दिनांक 03 अगस्त 2022 को अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम तीन स्थान की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। कुर्क सम्पत्ति में आफ्सा अंसारी के नाम से गाजीपुर शहर के मोहल्ला गोरा बाजार में नगर पालिका नंबर-524 भाग 191 वर्ग मीटर भूमि व शहर के मोहल्ला रजदेपुर में नगर पालिका नंबर पुराना -63बी नया व नंबर 99ए रकबा 162.27 वर्ग मीटर भूमि और आफसा अंसारी के ही नाम से गाजीपुर शहर के मोहल्ला कुंदनपुर में नगर पालिका नंबर 186 में रकबा 159 वर्ग मीटर भूमि रही। कुल मिलाकर 2.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को शनिवार को कुर्क किया गया।बताया गया कि माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसूफपुर मुहम्मदाबाद पर 59 अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर मुहम्मदाबाद गाजीपुर पर 06 मुकदमें दर्ज हैं।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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