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By : Rizwan Ansari
गहमर थाना क्षेत्र का 19 फरवरी 2024 का मामला।
नाबालिग बच्चे से रेप और मर्डर के बाद बच्चे का शव बक्से में था छिपाया।
गाजीपुर : जहां गाजीपुर की पॉक्सो विशेष कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है।गाजीपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चे से रेप और मर्डर के मामले में आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी है।कोर्ट ने आरोपी को रेप और मर्डर मामले में दोषी मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।मामला गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव का 19 फरवरी 2024 का है।जहाँ आरोपी संजय नट ने 8 वर्षीय बच्चे से अप्राकृतिक सेक्स करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।नाबालिग बच्चे से रेप और मर्डर के बाद आरोपी ने बच्चे का शव प्लास्टिक की एक बोरी में भरकर अपने घर के एक बक्से में छिपाया था।मृतक बच्चे के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने बच्चे के शव को आरोपी के घर से एक बक्से से बरामद किया था।मामले में अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए थे।साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयानात के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामावतार प्रसाद ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने का फैसला सुनाया।कोर्ट ने मामले में आईपीएस की धारा 377,302 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एम और 5 जे की उपधारा 4/6 के तहत ये फैसला दिया।गाजीपुर में 14 वर्षों के बाद किसी आरोपी को कोर्ट से मृत्युदंड की सजा दी गयी है।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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