श्रमजीवी बम विस्फोट के आतंकी ने कोर्ट में पहली बार दिया जमानत प्रार्थना पत्र

By: Riyazul
Dec 25, 2020
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न्यायालय ने प्रपत्र तलब करते हुए सुनवाई के लिए २४ दिसंबर को तारीख किया नियत 

जौनपुर-श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के आरोपी नफी कुल विश्वास निवासी मुर्शिदाबाद,पश्चिम बंगाल ने जिला जज मदन पाल सिंह की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया कि उसे गलत ढंग से विस्फोट कांड में आरोपी बनाया गया है। विस्फोट कांड में अज्ञात के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई थी। उसके खिलाफ किसी भी गवाह ने बयान नहीं दिया है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह यहीं का रहने वाला है। जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा अदालत ने मामले की केस डायरी तलब करते हुए २४ दिसंबर तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर किया है। 

बता दें कि सिंगरामऊ के हरपालगंज के पास २८ जुलाई २००५ को श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बम धमाका हुआ था जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हुई थी 62 लोग घायल हुए थे|मामले में बांग्लादेशी आतंकवादी अोबैदुर्रहमान तथा रोनी उर्फ आलमगीर को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाया था जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील किया  है । मूल पत्रावली,गवाहों के बयान इत्यादि हाई कोर्ट में तलब होने के कारण यहां बहस नहीं हो पा रही है|इस संबंध में आरोपियों के अधिवक्ता ने पूर्व में दरखास्त भी दिया कि हाईकोर्ट से मूल बयान व अन्य प्रपत्र तलब किया जाए जिसे कोर्ट ने तलब भी किया है लेकिन पिछले कई महीनों से प्रपत्र न आने के कारण बहस नहीं हो पा रही है। १५  वर्ष से चल रहे मुकदमे में विलंब के कारण आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया है। आरोपी हिलाल पर ट्रेन में बम रखने का तथा नफीकुल विश्वास पर विस्फोट कार्ड में सहयोग करने का आरोप है । 


Riyazul

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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