एक सड़क हादसे मे मृतक को क्षतिपूर्ति का आदेश, सी एम एस से 12 लाख रूपए वसुलने का आदेश

By: Khabre Aaj Bhi
Jan 15, 2020
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जौनपुर : एक वैवाहिक समारोह में पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के आगमन पर सरपतहा जा रही एंबुलेंस की टक्कर से कार चालक की मौत के मामले में जिला जज ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ 12 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी करने का आदेश दिया है 

जिला जज ने यह फैसला हाईकोर्ट में जिलाधिकारी और सीएमएस की अपील निरस्त होने के बाद किया है। धनराशि अदा न करने पर खाता कुर्क किया जाएगा।

सरपतहा थाना क्षेत्र में 2 जून 2013 को एक विवाह समारोह में तत्कालीन मंत्री शिवपाल यादव के आगमन पर डॉक्टरों की टीम को ले जा रही एंबुलेंस की चपेट में आने से कार चालक घनश्याम विश्वकर्मा निवासी कटघर की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। उपस्थित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। वादी अच्छेलाल ने एंबुलेंस और सीएमएस ने कार चालक की लापरवाही दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने एंबुलेंस को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। मृतक घनश्याम की पत्नी नीलू व अन्य परिजनों ने सीएमएस, एंबुलेंस चालक आदि के खिलाफ अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से क्षतिपूर्ति की याचिका जिला जज की कोर्ट में दायर किया। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने पाया कि दुर्घटना में एंबुलेंस चालक की लापरवाही थी। कोर्ट ने क्षतिपूर्ति का आदेश सीएमएस को दिया जिसके खिलाफ कलेक्टर व अधीक्षक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज के आदेश को बहाल रखा। 
कलेक्टर व सीएमएस की अपील निरस्त कर दी। अपील निरस्त होने के बाद आदेश की कॉपी जिला जज की अदालत में दाखिल की गई। जिला जज ने क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए सीएमएस के खिलाफ आरसी जारी किया। धनराशि अदा न करने पर सीएमएस का खाता कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत सीएमएस अनील कुमार शर्मा ने बताया कि मामला काफी पहले का है। अभी फिलहाल आदेश की जानकारी मुझे नहीं है।


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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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