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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एतिहासिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए सरकार के पास फैसले लेने का अधिकार है। संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में एलजी की सहमति जरूरी नहीं।
वहीं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन सरकार को कई मायनों में बड़ी राहत जरूर मिली है। इस फैसले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में सत्तासीन सरकार अब एलजी को 'रुकावट' कहकर अपनी नाकामियां नहीं छिपा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, अगले एक-दो दिनों में ही अरविंद केजरीवाल सरकार कुछ बड़े और अहम फैसले ले सकती है। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बुधवार शाम को मंत्रियों की अहम बैठक भी बुलाई है। वहीं, दिल्ली सरकार की कई योजनाओं पर दिल्ली की जनता के साथ विपक्ष की भी नजरे रहेंगी।
Reporter - Khabre Aaj Bhi
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