यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

By: Khabre Aaj Bhi
Mar 20, 2021
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लखनऊ: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है. यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. लखनऊ हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में २०२१  के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए २०१५ के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने साफ किया था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी बल्कि २०१५ को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए।

अदालत ने राज्य सरकार को आरक्षण की कार्रवाई २७ मार्च तक पूरी करने को कहा था. हाईकोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया २५ मई तक पूरी कराने का आदेश भी दिया था प्रदेश के जनपदों में आरक्षण सूची का प्रकाशन शुरू हो गया था। इसी बीच खबर आयी है कि हाईकोर्ट के आदेश १५ मार्च के खिलाफ आज २० मार्च २१  को  दिन में ११:२४ बजे दिलीप कुमार बनाम अजय कुमार नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील याचिका दायर कर दी गयी है  जिसका डायरी नंबर ७९८९/२१ है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार सहित डायरेक्टर पंचायत तथा चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को पार्टी बनाया गया है। अपील याचिका रजिस्टर करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया गया है।


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Reporter - Khabre Aaj Bhi

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