राज्य कामगार आयुक्त ने दिया आदेश निजी कंपनियां,कारखाने के कर्मचारियों को मतदान के लिए पगार सहित अवकाश

By: Naval kishor
Oct 18, 2019
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मुंबई: निजी कार्यालय, आस्थापना, दुकान, कारखाना और अन्य जगहों पर  काम करनेवाले अधिकारी, कर्मचारी एवं कामगारों को विधानसभा चुनाव में मतदान कर सके, इसके लिए दि. 21 अक्तूबर 2019  को पगार सहित अवकाश तथा रियायत दी जाए, यह निर्देश राज्य के कामगार आयुक्त ने दिए है।


 राज्य सरकार ने इस संदर्भ में दिनांक 25 सितंबर को परिपत्रक जारी किया है। उसके अनुसार सभी दुकान, निजी कार्यालय, आस्थापना, सूचना प्रोद्योगिकी  कंपनियां, कारखाना, मॉल्स, व्यापारी संकुल, निवासी हॉटेल, नाट्यगृह आदि जगहों पर काम कर रहे कर्मचारी मतदान के दिन पगार सहित अवकाश तथा रियायत के लिए पात्र रहेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के मतदार रहे अधिकारी, कर्मचारी काम के सिलसिले में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत होने पर उन्हें मतदान का अधिकार निभाने  के लिए पगार सहित अवकाश दिया जाए। अपवादात्मक परिस्थिति में पूरा दिन अवकाश देना संभव नहीं होने पर संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति से मतदान क्षेत्र के कामगारों को अवकाश के अलावा दो  या तीन घंटे की पगार सहित सहूलियत देना आवश्यक होगा। इस तरह की सहूलियत नहीं मिलने पर एवं मतदान के लिए अवकाश देने के बाद उस दिन का वेतन में कपात करने पर जिला कामगार अधिकारी की ओर शिकायत दर्ज कर सकते है।

 मुंबई के निजी आस्थापन के अधिकारी, कर्मचारी एवं कामगारों को मतदान के लिए पगार सहित अवकाश तथा समय की सहूलियत नहीं मिलने पर उन्हें स्वयं का नाम, मतदान क्षेत्र का विवरण, आस्थापना का नाम, पता, भ्रमणध्वनी तथा दूरध्वनी, आस्थापना मालिक का तथा व्यवस्थापक का नाम और उनका भ्रमणध्वनी, दूरध्वनी इस विवरण के साथ शिकायत की जा सकती है। सूचित किया गया है कि प्रमुख सुविधाकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (दूरध्वनी क्र. 022-24311751) और उनके अधिपत्य में महानगरपालिका के प्रभागनिहाय कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। राज्य के कामगार आयुक्त का कार्यालय, कामगार भवन, सी-20, ई-ब्लॉक, वांद्रे- कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई (दूरध्वनी क्र. 26573733, 26573844) में शिकायत दर्ज की जा सकती है।


Naval kishor

Reporter - Khabre Aaj Bhi

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